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चार साल की नाबालिक लड़की का अपहरण,बलत्कार और हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा,3 साल में आया फैसला

भाईंदर : चार साल की नाबालिक लड़की का अपहरण, करके उसके साथ बलत्कार करके उसकी हत्या करने वाले युनुस उर्फ झिरो हाजी मो. बशीर शहा नामक (Mo. Yunus alias Zero Haji Mo. Bashir Shah) दोषी को ठाणे सत्र न्यायालय (Sessions Court, Thane ) के न्यायाधीश श्री पटवर्धन साहब (Shri Patwardhan Saheb ) ने उम्रकैद की सजा और सात हजार का दंड और दुसरे दोषी मो. राजन ऊर्फ लंगडा इसाक इराणी ( Mo. Rajan alias Langada Isaac Irani ) , जितेंद्र उर्फ जितू तीरप्रसाद राव ( Jitendra alias Jitu Tirprasad Rao ) को 4 साल और 3000 हजार दंड का सजा सुनाया है.यह सभी दोषी आझानगर, भायंदर पूर्व (Azanagar, Bhayander East ) के रहने वाले है .कोर्ट ने यह फैसल तीसरे साल में सुनाया है .

वही इस मामले की करने वाले जांच अधिकारी नवघर पुलिस स्टेशन पीआई शिरकांत पदुले (Crime Investigating OfficerPI.Shri. Shirkant Padule )नवघर पोलीस स्टेशन (Navghar Police Station ) के पैरवी करने वाले अधिकारी P.c /476 आसवले ( Lobbying officer P.c / 476 Infusion ) द्वारा  कोर्ट में पेश किये सबूत और गवाह तथा सरकारी वकील सौ. मोहळकर मॅडम ( Public Prosecutor Mrs. Mohalkar Madam ) की दलील सुनने के बाद आज (14/12/2020) कोर्ट ने यह सजा सुनाया है .

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 09 जनवरी 2017  को इन दोषियों ने इस नाबालिक लड़की का अपहरण करके इस घटना को अंजाम दिया था . और यह दुष्कर्म  ,हत्या करने बाद उसके शव को नाले में फेक दिया था . घटना की सुचना मिलने के बाद नवघर पुलिस ने गुन्हा नं. 07/2017 आईपीसी धारा 363,364,376 (1), 302 और पोस्को अधिनियम धारा 6 के तहत मामला दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया था .

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