गो हत्या रोकने से संबंधित केंद्र के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली, 11 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों को बेचे जाने और गो हत्या रोकने से संबंधित केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर देशभर में रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मदुरै हाईकोर्ट पहले ही इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा रखा है।
आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस नोटिफिकेशन को अगले तीन महीने तक लागू नहीं करेगा। इस नोटिफिकेशन में अगस्त के अंत तक कुछ बदलाव किया जाएगा। अगले तीन महीने में राज्य सरकारें जानवरों के बेचने वाले बाजार की पहचान करेंगी। केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस नोटिफिकेशन को दोबारा जारी करेगी।
आपको बता दें कि पिछले 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों को बेचे जाने और गो हत्या रोकने से संबंधित नोटिफिकेशन को चुनौती देनेवाली हैदराबाद निवासी कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। हैदराबाद निवासी कुरैशी की याचिका पर जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस संजय किशन कौल की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था।
कुरैशी के अलावा तमिलनाडु के गो व्यापारी संगठन और वामपंथी किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा ने भी केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि मई महीने में केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स ( रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट) रुल्स , 2017 का नोटिफिकेशन जारी किया था। केंद्र का यह कानून पूरे देश में जानवरों को कत्लगाह के लिए बेचने पर रोक लगाता है। इस कानून में केवल किसानों को ही जानवरों के व्यापार की इजाजत दी गई है। जानवरों को बेचते समय किसानों को खरीददार से ये अंडरटेकिंग लेना होगा कि वे जानवरों का उपयोग कत्लगाह के लिए नहीं करेंगे बल्कि केवल खेती के लिए करेंगे।