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गुजरात में वीवीपीएटी की पर्ची की गिनती अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
नई दिल्ली, 10 नवम्बर (हि.स.)। गुजरात चुनावों के दौरान वीवीपीएटी मशीन द्वारा निकलनेवाली पर्ची की गिनती अनिवार्य करने की मांग करनेवाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो सभी पक्षकारों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगा।
याचिका गुजरात जनहित मंच ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर विवाद के समय ही पर्ची की गिनती करते हैं लेकिन सु्प्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के मुताबिक इसकी गिनती अनिवार्य है।