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काला हिरण शिकार प्रकरण: सलमान की विदेश जाने की स्थायी अनुमति याचिका खारिज

जोधपुर, 04 अगस्त (हि.स.)। फिल्म अभिनेता सलमान खां को काले हिरण के शिकार प्रकरण में दोषी करार दिए जाने के बाद अब विदेश जाने के लिए प्रत्येक बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। सीजेएम (जोधपुर ग्रामीण) जज ने विदेश जाने के लिए स्थायी अनुमति प्रदान करने की सलमान की याचिका को खारिज कर दिया। सलमान से जुड़े काला हिरण शिकार प्रकरण व आर्म्स एक्ट में आज भी बहस जारी रही। 

काला हिरण शिकार प्रकरण में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। दो दिन जेल में रहने के बाद सलमान को जमानत प्रदान करते समय कोर्ट ने उनके बगैर अनुमति के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी। उन्हें प्रत्येक विदेश दौरे से पूर्व कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में सलमान की तरफ से एक अपील पेश कर विदेश जाने के लिए स्थायी अनुमति प्रदान करने की मांग की गई ताकि विदेश यात्रा के लिए बार-बार कोर्ट में आवेदन पेश नहीं करना पड़े।

सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा ने तर्क दिया कि सलमान को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए कई बार विदेश यात्रा पर जाना पड़ता है। साथ ही जोधपुर में बीस वर्ष से जारी विभिन्न केसों में जब भी आवश्यकता पड़ी सलमान कोर्ट में उपस्थित हुए है। ऐसे में उन्हें विदेश जाने की स्थाई अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन कोर्ट ने सलमान का तर्क स्वीकार नहीं किया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। अब सलमान को विदेश जाने से पूर्व हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। 

दो बार विदेश जाना है: फिल्म अभिनेता सलमान को अगले दो माह के दौरान दो बार विदेश यात्रा पर जाना है। इन दोनों यात्रा के लिए अनुमति हासिल करने के लिए उनकी तरफ से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट इन पर अगले दो-तीन दिन में अपना फैसला देगा। 

आर्म्स मामले में आज भी हुई बहस: काला हिरण शिकार प्रकरण में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ सलमान की अपील और आर्म्स एक्ट में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर शनिवार को भी बहस जारी रही। 

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