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करोड़ों के घोटाले के आरोपी रहे यादव सिंह को मिली सशर्त जमानत

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे और करोड़ों के घोटाले के आरोपी यादव सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत इस आधार पर दी है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। ईडी ने तय समय से एक दिन बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर अभियुक्त स्वत: ही जमानत का हकदार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह को पचास लाख रुपए का बेल बांड भरने का निर्देश दिया है ।

पिछले 22 सितंबर को ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी।

लखनऊ जेल में बंद मुख्य यादव सिंह के खिलाफ कई घोटालों के अलावा मनी लाउंड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है। यादव सिंह पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे का चीफ इंजीनियर रहते हुए गैरकानूनी तरीके से इलेक्ट्रिक केबल का टेंडर देने का आरोप है। इसी मामले में 8 अक्टूबर 2015 को लखनऊ में ईडी ने भी यादव सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। 27 फरवरी 2017 को इस मामले में यादव सिंह को जेल भेजा गया।

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