मुंबई. कोरोना से संक्रमित मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं और जिन्हें ऑक्सीजन की जरुरत है वे पोस्ट, कूरियर और ईकॉमर्स कंपनियों के जरिये आनलाइन ऑक्सीजन मंगा सकते हैं. केंद्र सरकार ने इसे 31 जुलाई 2021 तक गिफ्ट की सूची में डालकर कस्टम ड्यूटी सहित सभी प्रकार के टैक्स से छूट दी है.
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत निजी उपयोग के लिए पोस्ट, कूरियर, ईकॉमर्स पोर्टल, से कस्टम क्लीयरेंस से भी छूट प्रदान की है. केंद्र के इस कदम से कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी जो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे.