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इलेक्ट्रिक वाहनों से पेट्रोल की बचत के साथ इनकम टैक्स में भी मिलेगी बंपर छूट

नई दिल्ली । भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और ग्राहकों में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) का बोलबाला है. नई-नई कंपनियां आए दिन अपने नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (two-wheelers) ला रही हैं, वहीं बड़ी वाहन निर्माता कारों के साथ ईवी मार्केट में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. ईवी खरीदना आपके लिए फिलहाल एक विन-विन डील है क्योंकि ना सिर्फ अलग-अलग राज्यों द्वारा ईवी पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है, बल्कि रजिस्ट्रेशन शुल्क और इंश्योरेंस (insurance) भी इन वाहनों पर नहीं देने होते. इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) का खर्च हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.

ये भी है सबसे बड़ फायदा
लेकिन यहां इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है. ये फायदा मिलेगा इनकम टैक्स यानी आयकर में. हालांकि हमारे टैक्स कानून के अनुसार अगर आप निती इस्तेमाल के लिए कार खरीद रहे हैं तो ये लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है और इसपर सैलेरीड कर्मचारियों को कुछ लाभ नहीं मिलता. हां राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया फायदा आपको मिलता है.

इनकम टैक्स में कितना लाभ
पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके और कच्चे तेल पर होने वाले खरबों रुपये के खर्च पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास इलेक्ट्रिक वाहनों का शानदार विकल्प मौजूद है, ऐसे में इसपर लाभ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. सरकार ने इसके लिए एक नया सेक्शन बनाया है जिसमें इन वाहनों के लिए जारी लोन पर 80ईईबी के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी. यहां ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1,50,000 रुपये तक इनकम टैक्स बचाने का मौका मिलेगा.

किन वाहनों पर और किन्हें मिलेगा फायदा
चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदें, या बाइक या फिर इलेक्ट्रिक कार, इनकम टैक्स में इस छूट का तगड़ा फायदा सभी ग्राहक उठा सकते हैं. अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं तो आपको सेक्शन 80ईईबी के तहत इनकम टैक्स पर 1.5 लाख रुपये तक छूट मिलेगी. सिर्फ इंडिविजुअ टैक्स पेयर्स यानी व्यक्तिगत टैक्स देने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा. इसके अलावा आयकर में ये छूट आपको सिर्फ एक खरीद पर मिलेगी.

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
अगर आप पहले से किसी कार या बाइक या फिर स्कूटर के मालिक हैं तो आपको ये टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी. इसका मतलब नए ग्राहकों को ही सेक्शन 80ईईबी लोन में रिबेट का फायदा मिलेगा. इसके अलावा जो ग्राहक कैश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी इनकम टैक्स में कोई फायदा नहीं मिलेगा. यानी लाभ सिर्फ तब होगा जब आप अपने ईवी को फायनेंस करा रहे हों.

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