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अभिषेक वर्मा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का आदेश

नई दिल्ली, 02 अगस्त : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का आदेश दिया है। पिछले 26 जुलाई को कोर्ट ने लाई डिटेक्टर टेस्ट होने तक पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया था। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवाली शर्मा ने ये आदेश दिया।

दरअसल अभिषेक वर्मा ने इस शर्त पर लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की सहमति दी थी कि इस दौरान उसे पूरी सुरक्षा दी जाएगी।अभिषेक वर्मा 1984 सिख दंगों के मामले में गवाह हैं जिसमें कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाया गया है। अभिषेक वर्मा ने लाई डिटेक्टर होने तक अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की थी।

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जगदीश टाइटलर ने इस मामले में पहले ही लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना कर दिया है। कोर्ट ने 9 मई को टाइटलर से पूछा था कि आप लाई-डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं कि नहीं।

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